एन.बी.ए. (NBA) – राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (National Biodiversity Authority)
👉 यह एक वैधानिक निकाय (Statutory Body) है, जिसे जैव विविधता अधिनियम, 2002 के अंतर्गत स्थापित किया गया।
👉 इसकी स्थापना 2003 में चेन्नई (तमिलनाडु) में हुई थी।
मुख्य कार्य
1. विदेशी संस्थाओं पर नियंत्रण – यदि कोई विदेशी व्यक्ति/कंपनी भारत के जैव संसाधनों या उनसे जुड़े ज्ञान का उपयोग करना चाहती है, तो उन्हें NBA से अनुमति लेनी होती है।
2. लाभ बाँटवारा (Benefit Sharing) – यह सुनिश्चित करता है कि स्थानीय समुदायों और परंपरागत ज्ञान के धारकों को उचित लाभ मिले।
3. नीतिगत सलाह – केंद्र सरकार को जैव विविधता से जुड़ी नीतियों और अंतरराष्ट्रीय समझौतों पर सलाह देना।
4. संरक्षण और सतत उपयोग – भारत के जैव संसाधनों का संरक्षण करना और उनके सतत उपयोग को बढ़ावा देना।
5. राज्य जैव विविधता बोर्ड (SBBs) और जैव विविधता प्रबंधन समितियों (BMCs) का समन्वय करना।
संरचना
अध्यक्ष – केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त।
अधिकारियों व विशेषज्ञों का एक दल।
राज्यों में इसके तहत State Biodiversity Boards (SBBs) और स्थानीय स्तर पर Biodiversity Management Committees (BMCs) कार्य करती हैं।
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