भारत के सविधान की अनुसूचिया
【SHEDULE OF INDIAN CONSTITUTION】
प्रथम अनुसूची-- संघ व उसका राज्यक्षेत्र
दूसरी अनुसूची-- भारत के विभिन पदाधिकारियों के वेतन
(राष्ट्रपति, राज्यपाल,सुप्रीम हाइकोर्ट न्यायधीश,लोकसभा
के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति(उपराष्ट्रपति व
उपसभापति ,राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, विधानपरिषद के सभापति उपसभापति, भारत के CAG आदि)
तीसरी अनुसूची-- विभिन्न पदाधिकारी के शपथ के बारे में
चौथी अनुसूची-- राज्यसभा में स्थायी सीटो के आवंटन के
बारे में
पाचवी अनुसूची-- अनुसूचीत क्षेत्र व जनजातीयो के प्रशासन
व नियंत्रण के बारे में
छठी अनुसूची-- असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम राज्यो के
जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में
सातवी अनुसूची-- केंद्र व राज्यो से सम्बन्धित सूचियाँ
1-संघ सूची 100 विषय
2-राज्य सूची 61 विषय
3-समवर्ती सूची 52 विषय
आठवी अनुसूचि-- संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं
का उल्लेख
नवी अनुसूचि-- राज्यो द्वारा संपत्ति अधिग्रहण के बारे में जिसे
न्यायालय में चुनौती नही दे सकते।
दसवी अनुसूची-- दल बदल से संबंधित
ग्यारहवी अनुसूची-- पंचायती राज व्यवस्था(73 वे CAA से)
बाहरवी अनुसूची-- नगर निकायों से सम्बंधित(74 वे CAA)
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