भारत का संविधान के भाग
{PART OF INDIAN CONSTITUTION}
भाग 1-- संघ व उसका राज्यक्षेत्र (अनुछेद 1 से 4)
भाग 2-- नागरिकता (अनु. 5 से 11)
भाग 3-- मौलिक अधिकार (अनु. 12 से 35 )
भाग 4-- राज्य के नीति निर्देशक तत्व (अनु. 36 से 51 )
भाग 4 क-- मूल कर्तव्य (अनु. 51 क )
भाग 5-- संघ (अनु. 52 से 151 )
भाग 6-- राज्य (अनु. 152 से 237 )
भाग 7-- प्रथम अनुसूची के भाग वाले राज्य जिन्हें 7 वे संविधान संशोधन 1956
द्वारा निरस्त कर दिया गया। (अनु. 238 )
भाग 8-- संघ राज्य क्षेत्र (अनु. 239 से 242 )
भाग 9-- पंचायत
भाग 9 क-- नगरपालिकाये
भाग 10-- अनुसूचित जनजाति क्षेत्र
भाग 11-- संघ व राज्यो के मध्य संबंध ( अनु. 245 से 263 )
भाग 12-- वित्त , संपत्ति, वाद, विदाये
भाग 13-- भारत के राज्यो के भीतर व्यापार ,वाणिज्य का समागम
भाग 14-- संघ व राज्यो के अधीन सेवाएं ( अनु.308 से 323 )
भाग 14 क-- अधिकरण
भाग 15 -- निर्वाचन ( अनु. 324 से 329 )
भाग 16 -- कुछ वर्गो के सम्बंध में विशेष उपबंध
भाग 17-- राजभाषा (अनु. 343 से 351 )
भाग 18-- आपात उपबंध ( अनु. 352 से 360 )
भाग 19-- प्रकीर्ण
भाग 20-- सविधान संशोधन (अनुच्छेद 368 )
भाग 21-- अस्थाई संक्रमणकालीन राज्यो के मध्य सम्बंध के विशेष उपबन्ध
( अनुच्छेद 369 से 392 )
भाग 22-- संविधान का संशिप्त हिन्दी मे प्राधिकृत भाग (अनुच्छेद393से 395)
WRITTEN /EDIT BY-_-- SUNIL TAAJI
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें