संविधान में सम्लित भाषाएँ
{LANGUAGE IN INDIAN CONSTITUTION}
1~संविधान के भाग 18 व अनुसूची 8 में मान्यता प्राप्त 22
भाषाओं का उल्लेख हैं।
2~ सविंधान के अनुच्छेद 344(1) से 351 तक भाषाओं के
बारे में बताया गया है।
3~ संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघ की भाषा
हिंदी व लिपि देवनागरी होगी।
4~ जब संविधान लागू हुआ तब उसमें 14 भाषाये थी,परन्तु
बाद में संविधान संशोधन कर अब 22 भाषाएं हो गयी।
5~ प्रारम्भ में संविधान में लिखित भाषाएँ
1-हिंदी
2-गुजराती
3-असमिया
4-बांगला
5-कन्नड़
6-कश्मीरी
7-मलयालम
8-उर्दू
9-मराठी
10-उड़िया
11- तमिल
12- पंजाबी
13-संस्कृत
14-तेलगु
6~21 वे संविधान संशोधन 1967 द्वारा आठवी अनुसूची में
15-सिंधी भाषा जोड़ी।
7~ 71 वे संविधान संशोधन 1992 द्वारा आठवी अनुसूची में
तीन नई भाषा 16- कोकणी
17-मणिपुरी
18-नेपाली जोड़ी।
8- 92 वे संविधान संशोधन 2003 में चार नई भाषा जोड़ी
19-मैथिली
20-डोगरी
21-बोडो
22-संथाली
EDIT/WRITTEN-- SUNIL TAAJI
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